MP News: मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद कार्यकर्ता सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर सकेंगी। हालांकि इस फैसले के साथ ही कार्यकर्ताओं के मन में यह आशंका भी है कि कहीं यह मामला पुराने मामलों की तरह लंबित न हो जाए।
2018 का मामला और नई उम्मीदें
2018 में सुपरवाइजर पद की भर्ती के दौरान आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आवेदन करने की छूट दी गई थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी लेकिन अंतिम परिणाम आज तक घोषित नहीं हो सके। यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जिससे सहायिकाओं को चयन का लाभ नहीं मिल पाया।
इस बार हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट देते हुए आवेदन की अनुमति दी है। इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी जिससे कई कार्यकर्ताओं को आवेदन करने का मौका मिला।
हालांकि कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ-साथ डर का माहौल भी है क्योंकि उन्हें चिंता है कि कहीं इस बार भी परिणाम घोषित होने में सालों का इंतजार न करना पड़े। आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को वास्तविक लाभ मिल सके।
चयन प्रक्रिया और परिणाम पूरे न होने का डर
यूनियन का कहना है कि कोर्ट के फैसले से उन्हें राहत तो मिली है, लेकिन जब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती और परिणाम घोषित नहीं किए जाते तब तक इन आदेशों का धरातल पर कोई ठोस लाभ नहीं है। उन्होंने सरकार और न्यायालय से आग्रह किया है कि ऐसी भर्तियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए और समय पर निष्कर्ष निकाला जाए।
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यह फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। अगर इस बार परिणाम समय पर घोषित होते हैं तो यह न केवल कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।