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MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, EWS अभ्यर्थियों को मिलेगी 5 साल की आयु सीमा छूट

नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अब EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को भी अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) की तरह 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे और हजारों उम्मीदवारों को बड़ा फायदा होगा।

शिक्षक चयन परीक्षा की नियमावली में कंडिका 7.1 और 7.2 के अनुसार, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को आरक्षित वर्ग माना गया है। लेकिन कंडिका 6.2 में, जहां अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को आयु सीमा में छूट दी गई है, वहां EWS को इस लाभ से वंचित रखा गया है।

इसी भेदभाव के खिलाफ रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में दलील दी कि यदि EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, तो उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में छूट का अधिकार मिलना चाहिए।

जानिये इस फैसले के बाद क्या होगा

अब EWS वर्ग के 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए आवेदन कर सकेंगे। चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 है, इसलिए वे उम्मीदवार भी फॉर्म भर सकते हैं, जो पहले उम्र सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। यह फैसला शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों EWS उम्मीदवारों को लाभ मिलने वाला है जिसमें वे शिक्षक बनने की प्रक्रिया में समान भागीदारी निभा सकेंगे। यह निर्णय समानता के अधिकार को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में निष्पक्षता और अवसर की समानता को बढ़ावा मिलेगा।

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